Bihar Kanya Vivah Yojana 2025 : बेटियों का विवाह सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार आर्थिक समस्याएँ इस जिम्मेदारी को बोझ बना देती हैं। इसी चुनौती को समझते हुए बिहार सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसका उद्देश्य बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत राज्य की निर्धन, योग्य और वंचित वर्ग की कन्याओं को विवाह के समय ₹5,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
📣 बिहार सरकार की कन्या विवाह योजना : मुख्य बातें | Job Bihar
वित्तीय सहायता राशि: ₹5,000 तक
लाभार्थी: गरीब, वंचित या बीपीएल परिवार की बेटियाँ
उद्देश्य: दहेज प्रथा की रोकथाम, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना
वित्तीय सहायता का माध्यम: DBT (Direct Benefit Transfer)
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कन्या विवाह योजना बिहार 2025 में आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रखण्ड कार्यालय से संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करें। Job Bihar के इस लेख में आवश्यक आवेदन पत्र उपयोगी लिंक में दर्ज है।
📌 बिहार सरकार की कन्या विवाह योजना: पात्रता की शर्तें
📌 आवेदन प्रक्रिया : फ़िलहाल प्रखण्ड स्तर पर RTPS काउंटर(लोक सेवा केंद्र) से
💡 महत्वपूर्ण सूचना:
इस Bihar Kanya Vivah Yojana 2025 के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जाता। आवेदनकर्ता को अपने स्थानीय प्रखंड (ब्लॉक) में मौजूद RTPS काउंटर पर जाकर आवेदन करना होता है।
📍 आवेदन कहाँ करें?
अपने प्रखंड (ब्लॉक) के RTPS सेवा केंद्र या जन सुविधा काउंटर पर
कन्या विवाह योजना बिहार हेतु जरूरी दस्तावेज:
RTPS Counter पर इन दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र जमा किया जाता है। अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
🎓 कन्या विवाह योजना बिहार : उद्देश्य
इच्छुक आवेदक आवेदन करने से पहले कृपया अपने प्रखण्ड के लोक सेवा केंद्र से अवश्य संपर्क करें
📥 उपयोगी लिंक : | |
👉 आवेदन पत्र प्रारूप (Form) डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें |
👉 आवेदन कि स्थिति कि जानकारी | यहाँ क्लिक करें |
👉 आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |
FAQs – कन्या विवाह योजना बिहार 2025
Q1. कन्या विवाह योजना क्या है?
उत्तर: यह बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत गरीब और पात्र कन्याओं को विवाह के लिए ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q2. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका बिहार की निवासी होनी चाहिए। आवेदिका बीपीएल श्रेणी या निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आती हो। विवाह पहली बार हो रहा हो।
Q3. इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: आवेदन केवल स्थानीय प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।
Q4. क्या इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है?
उत्तर: नहीं, आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है। फॉर्म भरकर संबंधित RTPS सेवा केंद्र (ब्लॉक कार्यालय) में दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
Q5. आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर: सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद ₹50,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Q6. अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
उत्तर: आप अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय / RTPS काउंटर से संपर्क कर सकते हैं या RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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निष्कर्ष
बिहार की यह योजना समाज में बेटियों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि आप या आपके परिवार की कोई पात्र कन्या इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आवेदन करने से पहले सभी नियमों और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।