Bihar Kanya Vivah Yojana 2025 : बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य राज्य की पात्र कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करती है तथा सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
विषय सूची
मुख्य विशेषताएँ – Bihar Kanya Vivah Yojana 2025
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
| सहायता राशि | ₹50,000 तक (सरकारी अधिसूचना के अनुसार) |
| लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं पात्र परिवारों की बेटियाँ |
| सहायता का माध्यम | DBT (Direct Benefit Transfer) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व अपने प्रखण्ड कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और आधिकारिक सूचना को ही अंतिम एवं प्रमाणित स्रोत मानें।

बिहार सरकार की कन्या विवाह योजना: पात्रता मानदंड
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो
- आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी हो
- परिवार BPL या निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आता हो
- विवाह पहली बार हो रहा हो
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
- कन्या एवं वर के आयु प्रमाण पत्र
- आवेदिका का आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण (शादी का रजिस्ट्रेशन / निमंत्रण पत्र)
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
दस्तावेजों का सत्यापन प्रखंड स्तर पर किया जाता है।
कन्या विवाह योजना बिहार आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
वर्तमान में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदन केवल प्रखंड (ब्लॉक) के RTPS काउंटर / लोक सेवा केंद्र पर ही किया जाता है।
आवेदन के चरण:
- RTPS काउंटर पर जाएँ
- निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आवेदन जमा करें
- पात्र पाए जाने पर सहायता राशि DBT के माध्यम से जारी की जाती है
योजना का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करना
- विवाह के दौरान वित्तीय बोझ को कम करना
- सामाजिक समानता और बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना
Important Links For Bihar Kanya Vivah Yojana 2025
| 👉 आवेदन पत्र प्रारूप (Form) डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें |
| 👉 आवेदन कि स्थिति कि जानकारी | यहाँ क्लिक करें |
| 👉 आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |
FAQs – कन्या विवाह योजना बिहार 2025
Q1. कन्या विवाह योजना क्या है?
उत्तर: यह बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत गरीब और पात्र कन्याओं को विवाह के लिए ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q2. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका बिहार की निवासी होनी चाहिए। आवेदिका बीपीएल श्रेणी या निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आती हो। विवाह पहली बार हो रहा हो।
Q3. इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: आवेदन केवल स्थानीय प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।
Q4. क्या इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है?
उत्तर: नहीं, आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है। फॉर्म भरकर संबंधित RTPS सेवा केंद्र (ब्लॉक कार्यालय) में दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
Q5. आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर: सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद ₹50,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Q6. अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
उत्तर: आप अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय / RTPS काउंटर से संपर्क कर सकते हैं या RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार की यह योजना समाज में बेटियों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि आप या आपके परिवार की कोई पात्र कन्या इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आवेदन करने से पहले सभी नियमों और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।




